Proceeding on adoption of Resolution on Abolishing NPS by Delhi
Assembly- एन.पी.एस को समाप्त करने के संकल्प पर दिल्ली विधान सभा की
कार्यवाही
LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Monday, 26 November 2018 / 05 Margshirsha 1940 (Saka)
No. 91
10. 6.51 PM Calling Attention (Rule-54) :
Shri Ajay Dutt called the attention of the Government towards “Abolishing National Pension System (NPS) and reinstate the old Pension System in the interest of lakhs of Government Servants”.
Sh. Arvind Kejriwal, Hon’ble Chief Minister made a brief statement.
The following Resolution moved by Sh. Ajay Dutt was put to vote and adopted by voice-vote :
“The Legislative Assembly of NCT of Delhi, having its sitting on 26 November 2018 :
Taking note of the
negative consequences of the anti-employee National Pension System (NPS)
that is imposed on the Government Servants by the then NDA Government
in 2004 and sustained by the UPA-I, UPA-II and NDA-II Governments,
Given the fact that, unlike the old pension scheme, the NP S :
does not give any guarantee to the employees either for assured returns on investments or for minimum pension.
- does not provide for family pension or social security,
- does not provide for loan facility when in dire need,
- does not provide for annual increments and hike in DA,
- does not allow the employees to withdraw enough money from their own pension fund to meet the medical emergencies,
- leaves the employees at the mercy of volatile markets and the forces that have notoriously been manipulating the markets,
- imposes draconian restrictions on withdrawals from pension fund,
- allows the insurance companies to exploit employees by way of forcing them to buy annuity for a minimum of ten years even after retirement, and
- runs contrary to the spirit of welfare state as enshrined in the Constitution,
Given the fact that the
pro-people and welfare oriented Government of NCT of Delhi is strongly
in favour of restoring the rights and privileges of its employees by way
of replacing the NPS with the time tested old pension scheme,
Resolves to urge upon
the Government of India to scrap the NPS with immediate effect and bring
at once all the Government Servants working under the Government of NCT
of Delhi under the old pension scheme and restore to them all the
benefits of the old pension scheme wherein the fair and legitimate
pensions’ benefits are disbursed through the Consolidated Fund of India,
so that the dedicated work force of the Government of NCT of Delhi and
their families will be able to lead their lives with sense of security
and dignity, and
Further resolves to
urge upon the Government of India to restore t he old pension scheme in
place of NPS or the benefit of all the Government Servants working under
the Government of India and also to actively encourage other States to
follow this true welfare measure”
विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग—1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
सोमवार, 26 नवम्बर, 2018/05 मार्गशीर्ष 1940 (शक)
संख्या—91
10. 6.51 बजे ध्यानाकर्षण (नियम-54):
श्री अजय दत्त ने “लाखों सरकारी कर्मचारियों के हित में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस) को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने ” के संबध में माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया।
श्री अजय दत्त द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया
और घ्वनिमत से स्वीकार हुआ:-
‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में:
- कर्मचारी-विरोधी राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एन.पी.एस) के नकारात्मक परिणामों पर विचार करते हुए, जो तत्कालीन एन.डी.ए सरकार द्वारा वर्ष 2004 में सरकारी कर्मचारियों पर थोपी गई थी और यू.पी.ए.-I , यू.पी.ए-II और एन.डी.ए-II सरकारों द्वारा इसे बरकरार रखा गया, यह एक तथ्य है कि पुरानी पेंशन योजना के विपरीत, एन.पी.एस:
- कर्मचारियों को निवेश पर सुनिश्चित लाभ या न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं देती,
- पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती ,
- अत्यधिक आवश्यकता होने पर ऋण की कोई सुविधा प्रदान नहीं करती,
- वार्षिक वेतन वृद्धि तथा डी.ए में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है,
- चिकित्सा की आपातकालीन अवस्था में कर्मचारियों को अपने ही पेंशन फण्ड से पर्याप्त धनराशि निकालने की कोई अनुमति नहीं देती,
- कर्मचारियों को अस्थिर बाजारों तथा उन ताकतों की दया पर छोड़ देती है जो अस्थिर बाजारों में कुख्यात रूप से हेर-फेर करते रहते हैं,
- पेंशन फण्ड से निकासी पर कठोर प्रतिबंध लगाती है,
- रिटायरमेंट के बाद भी न्यूनतम 10 वर्ष के लिए वार्षिक वृत्ति खरीदने का दबाव डालकर, बीमा कम्पनियों को कर्मचारियों का शोषण करने की अनुमति देती है, और
- संविधान में प्रतिष्ठापित कल्याणकारी राज्य की भावना के विपरीत कार्य करती है,
यह एक तथ्य है कि
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जन-हितैषी तथा कल्याणकारी सरकार
एन.पी.एस को समय-परीक्षित पुरानी पेंशन योजना से प्रतिस्थापित करके अपने
कर्मचारियों के अधिकारों और विशेशाधिकारों को बहाल करने के लिए मजबूती से
समर्थन में है, भारत सरकार से अनुरोध करने का संकल्प करती है कि एन.पी.एस.
को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार के अधीन कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियो को तुरंत पुरानी पेंशन योजना
के अंतर्गत लाया जाये तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ प्रदान
किये जायें, जिसमें पेंशनरों के न्यायपूर्ण तथा विधिसम्मत लाभों का भारत की
समेकित निधि के माध्यम से भुगतान किया जाता है ताकि राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली सरकार की समर्पित कार्यशक्ति तथा उनके परिवार सुरक्षा एवं
सम्मान की भावना के साथ अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सकें, और
भारत सरकार से यह भी
अनुरोध करने का संकल्प करती है कि भारत सरकार के अधीन कार्यरत सभी सरकारी
कर्मचारियों के लाभ के लिए एन.पी.एस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को
बहाल किया जाये तथा अन्य राज्यों को भी इस वास्तविक कल्याणकारी कदम को
अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाये।’’.
Source: Delhi Assembly
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